जादूगोड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में प्रतिबंधित मांस बेचने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जादूगोड़ा पुलिस ने जेल भेज दिया है . इस काण्ड में जी.आर. संख्या 208/2021 के अंतर्गत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घाटशिला के न्यायालय से उमेश महाली उर्फ़ बबलू और कुंडिया महाली के ऊपर वारंट जारी था. यह काण्ड जादूगोड़ा थाना में काण्ड संख्या – 32 / 2021 झारखण्ड गोवंशीय पशु ह्त्या प्रतिषेध अधिनियम – 2005 की धारा -12 के तहत 9/04/2021 को सामाजिक कार्यकर्त्ता अरुणा सारंगी ने कुलडीहा निवासी डोमन लाल दौलत राम सोरेन, उमेश महाली, मंडरा महाली ,कुंदन महाली,कुंडिया महाली पर दर्ज करवाया था. जिसमे सभी लोगों पर प्रतिबंधित मांस को बेचने का आरोप था. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. न्यायालय से जमानत पाने के बाद ये दोनों आरोपी फरार चल रहे थे. जिन्हें आज गिरफ्तार कर पुनः जेल भेज दिया गया है.