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बारह वर्ष पूर्व दर्ज मामले में कोर्ट में हाजिर हुए भाजपा नेतागण केस पर आरोप गठन अगली सुनवाई पर सभी को हाज़िर होने का निर्देश

बारह वर्ष पूर्व मानगो थाना के कांड संख्या G R 2756/ 2012 के आलोक में न्यायालय में भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ,विकास सिंह सहित कुल सात लोग न्यायालय में उपस्थित होकर अपने केस को चार्ज करवाया । 2012 में भारत बंद के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मानगो शाखा के मुख्य ब्रांच में तोड़फोड़ की गई थी बैंक के प्रबंधक के द्वारा भाजपा के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ,विकास सिंह सहित मनोज सिंह, टोनी सिंह, सूरज नारायण, राजेश सिंह एवं सुनील सिंह, सहित सैकड़ों लोगों में 353 का मुकदमा दर्ज कराया गया था मानगो थाना से सभी अभियुक्तों को तत्काल जमानत दे दी गई थी लेकिन जब जमानत का प्रतिवेदन न्यायालय में जमा किया गया तो कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा की 353 गैर जमानती धारा है इसमें थाने से जमानत देने का कोई प्रवधान नहीं है। और बारह वर्षों के बाद न्यायालय ने गुंजन यादव, विकास सिंह सहित सभी आरोपियों के ऊपर गैर जमानतीय धारा का वारंट निर्गत कर गिरफ्तारी का आदेश दिया था । न्यायालय में आरोपियों के अधिवक्ता मनप्रीत सिंह एवं संजीव रंजन बरियार ने सभी लोगों की अग्रिम जमानत कराते हुए आज केस को चार्ज करवाते हुए आरोपियों पर हुए मुकदमे को झूठ बतलाया और कहा कि मुकदमे का बारह वर्ष बीत गया है और न्यायालय के द्वारा निर्दोष लोगों को परेशान करने का कोई औचित्य नहीं बनता है इसलिए मामले ट्रायल करते हुए जांच कर इसे अविलंब सुनवाई कर मामले को खत्म किया जाए ।

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