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सर्टिफिकेट केस दर्ज होने के बावजूद,चांडिल डेम मे संचालित हो रहा है नौका विहार,करोडो रूपये का सरकारी राजस्व वसूली को लेकर पत्रकार बसंत साहू ने दर्ज कराया झारखण्ड हाईकोर्ट मे जनहित याचिका

सरायकेला :- सरायकेला खरसावां जिले के चांडील बाँध मे विगत कई वर्षों से सुवर्णरेखा परियोजना के पदाधिकारी एवं चांडील डेम विस्थापित मतस्य जीवी सहकारिता समिति के मिलीभगत से सरकार को करोड़ों रूपये चुना लगाया जा रहा है, दरसल चांडील बाँध तैयार होने के बाद नौका विहार मे बोट संचालन की जिम्मेदारी चांडील डेम विस्थापित मतस्य जीवी सहकारिता समिति को दी गई है, इसके लिए जल संसाधन विभाग के साथ हुए इकरारनामा के तहत चांडील डेम विस्थापित मतस्य जीवी सहकारिता समिति को प्रति वर्ष राशि भी जमा करना पड़ता है, लेकिन विगत 2007 से लेकर अबतक राशि जमा करने के कारण चांडील डेम विस्थापित मतस्य जीवी सहकारिता समिति पर अब तक कुल रु -1,06,50,681/- (एक करोड़ छे लाख पचास हजार छे सो इक्कासी रूपये ) के देनदारी हो गई है, इस बकाये राशि को वसूलने की दिशा मे जल संसाधन विभाग ने कभी भी दिलचस्पी नहीं लिया है !

नौका विहार की आड़ मे अवैध वसूली

इस बात जानकारी मिलने के उपरांत सरायकेला खरसावां जिले के वरिष्ठ पत्रकार ने सर्वप्रथम सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नौका विहार से सम्बंधित जानकारी इक्क्ठा किया, जिससे नौका विहार को संचालित करने वाले चांडील डेम विस्थापित मतस्य जीवी सहकारिता समिति पर एक करोड़ से अधिक सरकारी राजश्व बकाया होने की जानकारी मिली, सारी जानकारी मिलने के उपरांत पत्रकार बसंत साहू ने जिले के उपायुक्त सहित के साथ विभागीय सचिव को राजश्व वसूली एवं नौका विहार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी, प्राप्त जानकारी के अनुसार बसंत साहू द्वारा पत्रचार के अलोक मे जिले के उपायुक्त अरवा राज कमल ने चांडील डेम विस्थापित मतस्य जीवी सहकारिता समिति के विरुद्ध निलाम पत्रवाद दायर करने का आदेश जारी कर दिया, एवं जिसके जिला निलाम पत्रवाद शाखा मे एक सर्टिफिकेट केश दर्ज हुआ है, जिसका वाद संख्या :- 03/ 2022 – 23 है !

झारखण्ड हईकोर्ट मे दर्ज PIL

वहीं सर्टिफिकेट केश दर्ज होने के बाद कुछ दिनों तक नौका विहार बंद रहा, लेकिन फिर से सारे नियमों को ताक मे रखकर चांडील डेम विस्थापित मतस्य जीवी सहकारिता समिति से ही नौका विहार का संचालन किया जा रहा है, जिससे जल संसाधन विभाग पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं !
वहीं मामले पर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण सरायकेला खरसावां जिले के वरिष्ठ पत्रकार बसंत साहू ने झारखण्ड उच्च न्यायालय मे एक जनहित याचिका दायर कर दिया है, एवं जिसके आलोक मे हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव के साथ जल संसाधन विभाग को दिनांक को 28 मार्च 2023 को नोटिश जारी कर दिया है

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