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भारत निर्वाचन आयोग ने किया एक्जिट पोल से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन अधिसूचना का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक कारावास और जुर्माना का प्रावधान

भारत निर्वाचन आयोग ने एक्जिट पोल से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन 6 फरवरी 2023 को कर दिया है। इसके तहत मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं घोषित उपचुनाव 2023 के लिये झारखण्ड के 23-रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, अरूणाचल प्रदेश के 01- लुम्ला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु के 98-इरोड(पूर्व) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के 60- सागरदीघी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के 215- कसबा पेठ एवं 205-चिंचवड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

अधिसूचना के तहत मतदान के दिन 16 फरवरी सुबह 7  बजे से 27  फरवरी की शाम 7 बजे की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन या घोषणा  पर प्रतिबंध रहेगा l

अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उप धारा (1)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा 2 के उपबंधों के दृष्टिगत मतदान के दिन 16  फरवरी(गुरुवार) सुबह 7  बजे से 27  फरवरी (सोमवार) की शाम 7 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन में या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा l

इस अधिसूचना में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा।इस अधिसूचना में एक्जिट पोल के लिये तारीख और समय को भी अधिसूचित किया गया है। जिसमें  साधारण निर्वाचन की दशा में वह अवधि मतदान के मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी, परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकगी अधिसूचना में इसके उल्लघंन के मामले में सजा के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे 2 वर्ष तक की सजा होगी या जुर्माना लगेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

 

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