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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जमशेदपुर में बेसमेंट पर चला बुलडोज़र नक्शा विचलन कर अनाधिकृत निर्माण पर नगर निकाय की कार्रवाई तेज

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा नक्शा विचलन कर बेसमेंट में अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधि संचालित करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। झारखण्ड  उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पूर्व में ही 7 दिन एवं 72 घंटे का नोटिस जारी कर स्वत: खाली करते हुए सूचित करने हेतु शपथ पत्र के माध्यम से नोटिस जारी की गई थी। उक्त के उपरांत 13 लोगों के द्वारा शपथ पत्र जमा किया गया परंतु अन्य लोगों के द्वारा जिन्होंने भवन के बेसमेंट में पार्किंग के बदले व्यवसायिक गतिविधि कार्य किया जा रहा है उन पर कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम के द्वारा दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति किया गया ।

विशेष पदाधिकारी जेएनएसी संजय कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में कार्यपालक दंडाधिकारी निशा कुमारी एवं स्थानीय थाना के सहयोग से होल्डिंग संख्या 109, 110 साकची एरिया, साकची मस्जिद के सामने होल्डिंग संख्या 30, बिष्टुपुर सचदेवा सैमसंग शोरूम  एवं बुलेवर्ड शॉप एरिया हीरो हौंडा शोरूम में कार्रवाई की गई । जिसमें से दो भवन एसएनपी एरिया साकची होल्डिंग संख्या 109 ,110  के सीढ़ी एवं दुकान को तोड़ा गया तथा बिष्टुपुर के  सचदेवा सैमसंग शोरूम के सीढ़ी को तोड़ते हुए पार्किंग की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिया गया। उक्त करवाई में सहायक अभियंता, सिटी मैनेजर, कनीय अभियंता व उड़नदस्ता दल  शामिल रहे।

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