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दाउली के सहारे मौत के घाट उतारने वाले को चाईबासा कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा, साथ मे लगाया 10,000/-रु का जुर्माना

Chaibasa :-इस संबंध मे जिले के पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जेटेया थाना काण्ड सं0- 08 / 2021, दिनांक- 24.11.2021 धारा- 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू तिरिया, पे० श्री मुगा तिरिया, सा०- टीटूसाई, थाना- जेटेया, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध गोनो लागुरी, पे0 स्व0 – अर्जुन लागुरी, सा०- करंजिया, थाना- जेटेया, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था। दिनांक- 22.11.2021 को गोनो लागुरी अपनी पत्नी सुबनी लागुरी के बीच में घरेलू बात को लेकर आपस में झगड़ा झंझट हुआ था। सुबनी लागुरी द्वारा अपने भाई बबलू तिरिया से झगड़ा झंझट संबंध में शिकायत की थी। दिनांक- 23.11.2021 को गोनो लागुरी अपनी पत्नी के साथ ग्राम – टीटूसाई स्थित अपने ससुराल गये थे, शाम करीब 07:00 बजे मृतक गोनो लागुरी को अभियुक्त बबलू तिरिया द्वारा दाउली से सिर और चेहरा पर मार कर हत्या कर दिया। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त बबलू तिरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0- 68 / 2022 दिनांक- 15.06.2023 को माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भा0द0वि० के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू तिरिया को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

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