बन्ना गुप्ता पिस्टल मामला : सरयू राय ने जारी किया मंत्री का पिस्टल के साथ फोटो, लाइसेंस प्रक्रिया पर उठाये सवाल कहा आर्म्स एक्ट की धाराओं में मंत्री पर हो कारवाई डीसी को कारवाई के लिए पहले ही लिख चुके हैं पत्र

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झारखण्ड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जिस Glock Pistol के लाइसेंस प्रक्रिया को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय ने पिछले दिनों जमशेदपुर की डीसी को पत्र लिखा था और उसे जब्त करते हुए कानूनी कारवाई करने के लिए कहा था. उस पिस्टल से फायरिंग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री की फोटो अपने अधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए सरयू राय ने लिखा है :- कई लोग सवाल कर रहे हैं Glock पिस्टल रखना अनियमित होने के बारे में. कई पूछ रहे हैं लाईसेंस लेकर कोई भी पिस्टल रख सकता है. इस बारे में भारत सरकार के गृह मंत्रालय का निर्देश और मेरे द्वारा DC जमशेदपुर को लिखा पत्र निम्नवत है

 

इसके साथ ही उन्होंने डीसी को स्वयं के द्वारा लिखा गया पत्र और गृह मंत्रालय के पत्र की प्रति भी शेयर की है. वैसे यह सर्वविदित है की Glock Pistol की अनुज्ञप्ति सरकारी एजेंसियों से इतर किसी को भी नहीं दी जा सकती है. फिर इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य मंत्री कैसे कर रहे हैं ये सवाल उठना तो लाजिमी है . इधर सरयू राय का हमला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है उन्होंने ट्वीट में फिर से लिखा है की जमशेपुर पुलिस प्रतिबंधित पिस्टल रखने के जुर्म में मंत्री बन्ना गुप्ता पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1 A) की उपधारा 7 के अंतर्गत कारवाई करे. वैसे पूर्व में भी मंत्री बन्ना गुप्ता पर सार्वजानिक रूप से पिस्टल का प्रदर्शन करने पर सवाल उठते रहे हैं . मगर इस बार मामला गंभीर है और इस मामले में मंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है.

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