मंझारी थाना अंतर्गत गोगुटू गांव में शराब के नशे में अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने के आरोपी पति जींमदार बाईपाई को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चाईबासा की अदालत ने आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. मंझारी थाना में 13 अगस्त 2021 को जींमदार बाईपाई की पत्नी सुषमा बोईपाई, ने अपने पति जींमदार बोईपाई के विरूद्ध जान से मारने की नीयत से घायल करने के आरोप में मामला दर्ज कराया था.
घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अगस्त 2021 को रात्रि करीब 10:00 बजे जीमदार बोईपाई शराब पीकर आया और अपनी पत्नी का दूसरे व्यक्ति के साथ शरीरिक संबंध होने का आरोप लगा कर कर सब्जी काटने वाले बैढी (औजार) से सुषमा बोईपाई के पेट पर वार कर दिया जिससे घायल सुषमा की ईलाज के क्रम में मृत्यु हो गई. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त जींमदार बोईपाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र सं0- 61/2021, दिनांक- 09.10.2021, धारा- 302 में प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर इस काण्ड की सुनवाई सत्रवाद सं0- 262 / 2021 के क्रम में दिनांक- 25.04.2023 को माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 / 506 भा0द0वि० के अन्तर्गत अभियुक्त जींमदार बोईपाई को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.










