राजनगर थाना क्षेत्र के हेरमा बलूघाट मे अवैध खनन जारी,बिना चालान के प्रतिदिन 15 हाईवा बालू का परिवहन

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

चाईबासा – सरायकेला खरसावां जिले का राजनगर थाना क्षेत्र को इनदिनों बालू के अवैध खनन का हॉट-स्पॉट के रूप मे जाना जाने लगा है, राजनगर प्रखंड क्षेत्र मे पड़ने वाले हेरमा बालू घाट मे विगत कई दिनों से बालू का अवैध खनन किया जाने लगा है,जिससे सरकार को प्रति दिन लाखों रु का राजश्व क्षती पहुँचाया जा रहा है, इस अवैध खनन के काले कारनामें को अंजाम देने के लिए रूंगटा कंपनी के पास स्थित एक होटल संचालक और सुखमोल कैवर्त के द्वारा बाहरी माफियाओं से सम्पर्क स्थापित कर बालू का परिवहन किया जा रहा है,जबकि हेरमा गांव के नाटरू और प्रकाश नामक युवक के देख-रेख मे खनन कर बड़े पैमाने मे बालू का अवैध भंडारण किया जाने लगा है !

हेरमा बालू घाट से प्रतिदिन रात के अँधेरे मे CKP और जमशेदपुर तक लगभग 15 हाईवा बालू की आपूर्ति

जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र से बड़े पैमाने मे बालू का अवैध परिवहन होता था, पर विगत कई दिनों से अज्ञात कारणों के चलते उक्त क्षेत्र मे बालू का अवैध करोबार ठप्प पड़ गया है, हालत यह हो गया है कि चक्रधरपुर शहर मे एक ट्रेक्टर बालू की कीमत 7000 रु तक पहुँच गया है,यही कारण है कि सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र मे पड़ने वाले हेरमा बालू घाट से प्रति दिन लगभग 15 हाईवा से अधिक बालू का परिवहन किया जाने लगा है, प्राप्त जानकारी के अनुसार हेरमा बालू घाट मे ड्रम से बना हुआ नावों से सैकड़ों ट्रेक्टर बालू खनन कर भंडारण किया जाता है, और रात 10 बजे के आस -पास चक्रधरपुर एवं जमशेदपुर के कई हाईवा बालू लेने के लिए हेरमा गांव पहुँच जाते हैँ, जिन्हे प्रत्येक हाईवा मे 15000 रु लेकर JCB मशीन के सहारे बालू लाद दिया जाता है, एवं बालू माफियाओं के द्वारा लगभग 35000 रु लेकर जमशेदपुर और चक्रधरपुर के बाजारों मे बेच दिया जाता है

राजनगर थाना क्षेत्र मे झारखण्ड  खनिज समुनिदान नियमावली 2026 का घोर उलघंन,फाइन नहीं कटने से सरकार को प्रतिदिन लाखो रु की राजश्व क्षती 

झारखण्ड सरकार ने अवैध खनन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए ( अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण ) संशोधन नियमावली 2026 लागु कर दी है, नये प्रावधानो मे बिना अनुमति के परिवहन एवं भंडारण करने वालों पर दंड का प्रावधान किया गया है, नये नियम के अनुसार ट्रेक्टर के ऊपर 50,000/- रु, मेटाडोर पर 100000 /- रु, जबकि छपाहिया पर 200000/- रु तथा डंपर एवं हाईवा के ऊपर 500000/- रु का जुर्माना लगाने का नियम बनाया गया है, 

हेरमा बाल घाट से दिन भर लगभग 300 ट्रेक्टर बालू का उठाव किया जाता है,जिसे हेरमा गांव के पास ही भंडारण किया जाता है,और रात के अँधेरे मे हाईवा जैसी भारी वाहनों मे लादकर परिवहन करते हुए चक्रधरपुर एवं जमशेदपुर के बाजारों मे बेचा जाता है !

 

और पढ़ें

हिमांशु सिंह हत्याकांड में डीडी बार के मैनेजर सहित चार पकड़ाये, आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल ,घटना में इस्तेमाल बाइक समेत पांच मोबाइल, हथियार जब्त, एसएसपी ने कहा मुख्य आरोपी की जल्द होगी गिरफ्तारी

हिमांशु सिंह हत्याकांड में डीडी बार के मैनेजर सहित चार पकड़ाये, आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल ,घटना में इस्तेमाल बाइक समेत पांच मोबाइल, हथियार जब्त, एसएसपी ने कहा मुख्य आरोपी की जल्द होगी गिरफ्तारी